पौड़ी: श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में साल 2014-15 की काउंसलिंग के दौरान प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने दोषी पाया. न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार की अदालत ने दोषी को दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 11 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.
न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर , अमित कुमार दोषी नितिन कुमार को आईपीसी की धारा 417 के तहत 6 माह का कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना लगा. 412 और 120 (बी) आईपीसी धारा के तहत 2 -2 साल का कारावास मिला. इसमें दोषी नितिन कुमार को 4 -4 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है.
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बता दें कि साल 2014-15 में एमबीबीएस की प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर नितिन ने दूसरे युवक को बैठाया था. इस मामले में नितिन दोषी करार हुआ है. इस पर फैसला सुनाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर अमित कुमार ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में दो साल का कठोर कारावास और 11 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई.
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अभियोजन अधिकारी सुधीर उनियाल ने बताया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्राचार्य ने 12 जनवरी 2015 को कोतवाली श्रीनगर में तहरीर दी थी. इसके अनुसार रुड़की के रहने वाले नितिन कुमार 16 सितंबर 2015 को जांच समिति के समक्ष पेश हुआ था. तहरीर के आधार पर नितिन कुमार के खिलाफ धारा 419, 420, 120 (बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई.