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पौड़ी: बिना आदेश स्कूल बंद करने पर शिक्षिका निलंबित

उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवेहलना करने, बिना सूचना के स्कूल को बंद किए जाने और नदारद रहने पर एक सहायक अध्यापिका पर गाज गिर गई है

बिना आदेश स्कूल बंद करने पर शिक्षिका निलंबित
बिना आदेश स्कूल बंद करने पर शिक्षिका निलंबित

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Published : Apr 16, 2022, 6:39 PM IST

पौड़ी: उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवेहलना करने, बिना सूचना के स्कूल को बंद किए जाने और नदारद रहने पर एक सहायक अध्यापिका पर गाज गिर गई है. उपशिक्षाधिकारी की संस्तुति के बाद सीईओ ने सहायक अध्यापिका को निलंबित कर उपशिक्षाधिकारी दफ्तर से अटैच कर दिया है.

पौड़ी के मुख्य शिक्षाधिकारी डॉ आनंद भारद्वाज ने सहायक अध्यापिका के निलंबन की पुष्टि की है. पूरे मामले में दो सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट उप शिक्षाधिकारी को सौंपने के आदेश दिए गए हैं. सीईओ डॉ आनंद भारद्वाज ने बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय परसुंडाखाल में तैनात शिक्षिका को इस बीच प्राइमरी स्कूल रछुली के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. रछुली में शिक्षक नहीं होने की वजह से परसुंडाखाल में तैनात सहायक अध्यापिका रौबिना को रछुली स्कूल की संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी.

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शनिवार को स्थानीय जनप्रतिनिधियों की शिकायत आई थी कि स्कूल बंद है. जिस पर स्कूल का औचक निरीक्षण किया गया तो वास्तव में शिकायत सही पाई गई. सीईओ के मुताबिक शिक्षिका की पहले से भी इसी तरह की शिकायतें आई थीं. इस मामले में उपशिक्षाधिकारी की संस्तुति के बाद उक्त शिक्षिका पर निलंबिन की कार्रवाई अमल में लाई गई है. साथ ही उप शिक्षाधिकारी पौड़ी को जांच अधिकारी नामित करते हुए 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट देने को भी कहा गया है.

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