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पौड़ी: पंचायत चुनाव में सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर - उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2019 में प्रत्याशी द्वारा किए जा रहे सोशल मीडिया में प्रचार-प्रसार पर जिला प्रशासन पौड़ी की विशेष नजर रहेगी.

सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार के लिए लेनी होगी अनुमति.

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Published : Sep 26, 2019, 7:27 PM IST

पौड़ी: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार कोई भी प्रत्याशी बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर अपना प्रचार-प्रसार नहीं कर पाएगा. सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करने से पूर्व को प्रत्याशियों को संबंधित अधिकारी से प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक होगा.

सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार के लिए लेनी होगी अनुमति.

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वहीं, अगर कोई प्रत्याशी बिना अनुमति के ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसका सारा खर्चा उसके चुनावी खर्चे में जोड़ा जाएगा. जिला प्रशासन की ओर से इस पर पूरी निगरानी रखने के लिए नोडल अधिकारी व सहायक नोडल अधिकारियों का चयन किया गया है. जोकि प्रत्याशियों उनके समर्थकों की सोशल मीडिया पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखेंगे.

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इसके साथ-साथ किसी व्यक्ति के द्वारा प्रत्याशी के खिलाफ धार्मिक व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने की शिकायत होती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. सोशल मीडिया अधिकारी इस बात विशेष नजर रखेंगे .

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