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शादी के लिए इन शर्तों का करना होगा पालन, तभी मिलेगी अनुमति - लॉकडाउन पार्ट-2

उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार 20 अप्रैल से कुछ सेक्टरों में काम करने की छूट दी है. अब उप जिलाधिकारी सशर्त शादी-समारोह की भी अनुमति दे सकते हैं.

कोटद्वार
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Published : Apr 21, 2020, 8:42 AM IST

Updated : May 25, 2020, 7:11 PM IST

कोटद्वार: लॉकडाउन पार्ट-2 में सरकारी कामकाज का रास्ता धीरे-धीरे साफ होना शुरू हो गया है. 20 अप्रैल से केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार सरकारी कामों के साथ-साथ कुछ निजी काम और शादी-समारोह के लिए भी उत्तराखंड शासन ने स्वीकृति दी है. शादी-समारोह के लिए क्षेत्र के उप जिलाधिकारियों को परमिशन देने के लिए अधिकृत किया है.

देश-दुनिया में जारी कोरोना का संकट शादियों के सीजन पर भी पड़ रहा है. शादी-समारोह में बजने वाली बैड की धुन कोरोना की वजह से लॉक हो गयी है. ऐसे में कई लोगों ने शादी की तारीख आगे बढ़ा दी थी तो कुछ लोग परमिशन के इंतजार में बैठे हुए थे. लेकिन लॉकडाउन पार्ट-2 में सरकार ने शादी-समारोह के लिए थोड़ी राहत जरूर दी है. अब उप जिलाधिकारियों से सशर्त अनुमति के बाद शादी समारोह का आयोजन किया जा सकता है.

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सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि शादी-समारोह में दोनों पक्षों की ओर से 20 ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकते हैं. साथ ही इस दौरान सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखना होगा.

कोटद्वार उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा ने साफ किया है कि यदि शादी-समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हुआ और शादी की वीडियो या फोटो में सोशल डिस्टेंस का मखौल उड़ाया गया तो कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में पौड़ी जिलाधिकारी के तरफ से 19 अप्रैल को आदेश आ गया था कि शादी-समारोह की अनुमति देने के लिए उप जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है.

Last Updated : May 25, 2020, 7:11 PM IST

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