पौड़ी: लॉकडाउन के दौरान यदि आप जरुरतमंद लोगों को भोजन और जरूरी सामग्री देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के दान देता है या भंडारे का आयोजन करता है तो उसके खिलाफ सम्बंधित धाराओं में मामला पंजीकृत किया जाएगा.
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि जनपद पौड़ी के वह सभी व्यक्ति जो कि जरूरतमंद लोगों को भोजन, कपड़ा देन के साथ भंडारे का आयोजन करना चाहते हैं तो वह संबंधित उपजिलाधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही इसका आयोजन करें. ताकि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए जो सामाजिक दूरी की अपील की गई है वह सफल हो सके.
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जिलाधिकारी पौड़ी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि जनपद पौड़ी में कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए और सामाजिक दूरी बरकरार रखने के लिए निर्देशित किया गया है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जो लोगों को जरूरत का सामान देना चाहता है या भंडारे का आयोजन करना चाहता है तो वह संबंधित उप जिलाधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही इस तरह का आयोजन करे. यदि कोई भी इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला पंजीकृत किया जाएगा.
इसका मुख्य उद्देश्य है कि सामान वितरित करते हुए सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाए. इसके लिए उपजिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वह समय-समय पर इस तरह के आयोजनों का निरीक्षण करते रहें.