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बीरोंखाल में हुई दुर्घटना के बाद जगा पुलिस प्रशासन, चलाया संयुक्त चेकिंग अभियान

बीरोंखाल में बीते 4 अक्टूबर के हादसे को बाद (bironkhal bus accident) पुलिस प्रशासन हरकत में आया गया है. ऐसे में रिखणीखाल में जहां पुलिस ने वाहन चालकों के साथ मीटिंग की. वहीं, दूसरी ओर सतपुली में विभागों द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान (joint checking operation) चलाया गया.

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Published : Oct 11, 2022, 9:36 PM IST

कोटद्वार:जनपद पौड़ी के बीरोंखाल में 4 अक्टूबर को हुए बस हादसे (bironkhal bus accident) के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है. जहां एक ओर अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार शेखर चन्द्र सुयाल के निर्देशन में थाना रिखणीखाल पुलिस द्वारा वाहन चालकों के साथ बैठक की गई. वहीं, दूसरी ओर सतपुली तहसील के अंतर्गत उपजिलाधिकारी संदीप कुमार के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस और परिवहन विभाग ने वाहनों की चेकिंग का संयुक्त अभियान चलाया (joint checking operation) गया. इस दौरान सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत ओवर लोडिंग और ओवर स्पीडिंग में कुल 40 चालान किये गये, जिसमें 29 चालान परिवहन विभाग और 11 चालान पुलिस विभाग द्वारा किये गये.

मंगलवार को रिखणीखाल थाना पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु वाहन चालकों को किया जागरूक किया. इस मौके पर रिखणीखाल बाजार में वाहन चालकों के साथ पुलिस ने मीटिंग करके उन्हें संभावित खतरों के बारे में बताया. पुलिस ने बताया कि वाहन दुर्घटना चालक की लापरवाही या नशे में होने के अतिरिक्त वाहन की फिटनेस में कोई कमी हो तो वाहन दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है.

वाहन चालक को अपने वाहन की यात्रा शुरू करने से पूर्व वाहन के सभी पार्ट लाइट, ब्रेक, इंडिगेटर, स्टेपनी, टायर, ट्यूब, स्टेयरिंग के अतिरिक्त अन्य नट बोल्ट, कमानी, पट्ठा, नक्का, बेयरिंग एवं तेल, पानी को भलीभाती चेक करने के बाद यात्रा शुरू करनी चाहिए. साथ ही बताया कि किसी भी स्थिति में यदि वाहन में कोई कमी है तो वाहन को यात्रा के लिए नहीं ले जाना चाहिए.

पढ़ें-कोटद्वार: पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के पैसे कराए वापस, चलाया जागरूकता अभियान

वहीं, सतपुली में राजस्व, पुलिस और परिवहन विभाग के नेतृत्व में संयुक्त अभियान चलाया गया. जिसके अंतर्गत ओवर लोडिंग और ओवर स्पीडिंग में कुल 40 चालान किये गये, जिसमें 29 चालान परिवहन विभाग और 11 चालान पुलिस विभाग द्वारा किये गये. इस मौके पर पुलिस ने वाहन चालकों को नियंत्रित गति में ही गाड़ी चलाने, ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट लगाने और ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करने की सलाह दी.

अभियान के अंतर्गत सामान ओवर लोडिंग, क्षमता से अधिक यात्री, बिना परमिट, बिना टेक्स, बिना लाइसेंस, बिना सीट बेल्ट, बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र इत्यादि में चालान किये गये, उपजिलाधिकरी के नेतृत्व में संयुक्त रूप से संबंधित विभागों द्वारा संबंधित लोगों की कॉउंसलिंग भी की गई तथा सड़क सुरक्षा के मानक का पालन करने की हिदायत भी दी गई.

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