श्रीनगर: नैनीताल हाई कोर्ट ने वन दरोगा के 300 से ज्यादा पदों में भर्ती के लिये 18 दिसंबर 2019 को जारी विज्ञप्ति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से जबाव दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई हाई कोर्ट के शीतकालीन अवकाश के बाद होगी.
श्रीनगर पहुंचे वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि पूर्व में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में भी कुछ दिक्कतें थी. इसमें योग्यता इंटरमीडिएट विज्ञान और आयु सीमा 24 साल थी. तब सरकार ने अध्याचन वापस लेकर इसमें बदलाव किया था. बेरोजगारों की मांग को देखते हुए गार्ड की योग्यता को विज्ञान की बजाय सामान्य इंटरमीडिएट और आयु सीमा 28 साल कर दी.