कोटद्वार: पौड़ी जिले के सिगड्डी स्थित सिद्धबली स्टोन क्रशर पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए अग्रिम आदेशों तक स्टोन क्रशर को सीज करने के आदेश जारी किये. जिस पर उप जिलाधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को हुई सुनवाई की कॉपी मिलने के बाद ही क्रशर को विधिवत सीज कर दिया जाएगा.
बता दें सिगड्डी के रहने वाले देवेंद्र सिंह अधिकारी ने एक साल पहले हाईकोर्ट में इस मामले में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि राजाजी नेशनल पार्क के बफर जोन से लगे कोटद्वार क्षेत्र में 3 किलोमीटर के दायरे में एक स्टोन क्रशर है, जोकि प्रदूषण फैला रहा है. साथ ही यह स्टोन क्रशर मानकों को भी पूरा नहीं करता है. याचिका में बताया गया कि क्रशर के कारण यहां की खेती प्रवाहित हो रही है. आम लोगों को भी इससे खासी परेशानी हो रही है.