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सिद्धबली स्टोन क्रशर मामले में HC सख्त, सीज करने के दिये आदेश - Order to seize Siddhbali stone crusher

नैनीताल हाईकोर्ट ने अग्रिम आदेशों तक सिगड्डी स्थित सिद्धबली स्टोन क्रशर को सीज करने के आदेश जारी किये हैं.

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सिद्धबली स्टोन क्रशर मामले में हाईकोर्ट हुआ सख्त

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Published : Oct 10, 2020, 9:39 PM IST

कोटद्वार: पौड़ी जिले के सिगड्डी स्थित सिद्धबली स्टोन क्रशर पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए अग्रिम आदेशों तक स्टोन क्रशर को सीज करने के आदेश जारी किये. जिस पर उप जिलाधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को हुई सुनवाई की कॉपी मिलने के बाद ही क्रशर को विधिवत सीज कर दिया जाएगा.

सिद्धबली स्टोन क्रशर मामले में हाईकोर्ट हुआ सख्त

बता दें सिगड्डी के रहने वाले देवेंद्र सिंह अधिकारी ने एक साल पहले हाईकोर्ट में इस मामले में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि राजाजी नेशनल पार्क के बफर जोन से लगे कोटद्वार क्षेत्र में 3 किलोमीटर के दायरे में एक स्टोन क्रशर है, जोकि प्रदूषण फैला रहा है. साथ ही यह स्टोन क्रशर मानकों को भी पूरा नहीं करता है. याचिका में बताया गया कि क्रशर के कारण यहां की खेती प्रवाहित हो रही है. आम लोगों को भी इससे खासी परेशानी हो रही है.

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जिस पर हाईकोर्ट के निर्देशों पर शासन ने जांच कमेटी का गठन किया. सितंबर महीने में स्टोन क्रशर का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया. जिसकी रिपोर्ट कमेटी ने न्यायालय के सामने रखी. जिस पर शुक्रवार को न्यायालय ने सुनवाई हुई. जिसमें अग्रिम आदेशों तक सिद्धबली स्टोन क्रशर को सीज करने के आदेश जारी किए गये हैं.

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वहीं, कोटद्वार उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा ने बताया कि क्रशर का पोर्टल एक सप्ताह पहले ही बंद कर दिया गया है. उन्होंने बताया कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद क्रशर को विधिवत सीज कर दिया जाएगा.

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