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प्रोफेसर नकली सिंह की सत्रांत लाभ की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

गढ़वाल विवि के प्रोफेसर नकली सिंह की सत्रांत लाभ की याचिका नैनीताल हाइकोर्ट ने खारिज कर दी है.

High Court dismissed the petition of Professor Nakki Singh for term end benefit in Garhwal University
गढ़वाल विवि में प्रोफेसर नकली सिंह की सत्रांत लाभ की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

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Published : Jun 11, 2021, 3:10 PM IST

श्रीनगर: गढ़वाल विवि में प्रोफेसर नकली सिंह डीन ऑफ लाइफ साइंस के पद से बीते वर्ष 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हो गए थे. सेवानिवृत्ति के बाद प्रोफेसर नकली सिंह ने जून 2021 तक सत्रांत लाभ दिए जाने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की. नैनीताल हाइकोर्ट ने प्रोफेसर नकली सिंह की सत्रांत लाभ की याचिका खारिज कर दी है.

प्रोफेसर नकली सिंह की सेवानिवृत्ति की निर्धारित उम्र 65 वर्ष थी. उनकी सेवानिवृत्ति निर्धारित समय पर की गई थी. जिस पर प्रोफेसर सिंह ने सेवानिवृत्ति की प्रक्रियाएं पूर्ण करने सम्बंधी दस्तावेज विवि को जमा कर दिए थे.

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गढ़वाल विवि के पीआरओ आशुतोष ने बताया कि प्रोफेसर नकली सिंह की जून 2021 तक सत्रांत लाभ दिए जाने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिका की पहली सुनवाई पर ही हाईकोर्ट ने स्टे जारी कर दिया है.

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