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सिद्धबली स्टोन क्रशर मामले में HC सख्त, राज्य सरकार से मांगा जवाब - Siddhabali Stone Crusher Change Kotdwar

नैनीताल हाईकोर्ट ने सिगड्डी स्थित सिद्धबली स्टोन क्रशर को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने पूछा कि क्रशर में ऐसे क्या बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे उसे दोबारा चलाने की अनुमित दी जा सके.

कोटद्वार खबर
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Published : Dec 17, 2020, 7:53 AM IST

कोटद्वार: पौड़ी जिले के सिगड्डी स्थित सिद्धबली स्टोन क्रशर पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्टोन क्रशर में बदलाव करने को लेकर जवाब मांगा. कोर्ट का आदेश है कि स्टोन क्रशर में क्या बदलाव हो सकतें हैं, इसको लेकर जवाब दिया जाए. जिससे स्टोन क्रशर दोबारा से खोलने की अनुमति दी जा सके.

बता दें सिगड्डी के रहने वाले देवेंद्र सिंह अधिकारी ने एक साल पहले हाई कोर्ट में इस मामले में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि राजाजी नेशनल पार्क के बफर जोन से लगे कोटद्वार क्षेत्र में 3 किलोमीटर के दायरे में एक स्टोन क्रशर है, जोकि प्रदूषण फैला रहा है. साथ ही यह स्टोन क्रशर मानकों को भी पूरा नहीं करता है. याचिका में बताया गया कि क्रशर के कारण यहां की खेती प्रवाहित हो रही है. आम लोगों को भी इससे खासी परेशानी हो रही है.

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जिस पर हाईकोर्ट के निर्देशों पर शासन ने जांच कमेटी का गठन किया. सितंबर महीने में स्टोन क्रशर का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया. जिसकी रिपोर्ट कमेटी ने न्यायालय के सामने रखी. जिस पर शुक्रवार को न्यायालय ने सुनवाई हुई. जिसमें अग्रिम आदेशों तक सिद्धबली स्टोन क्रशर को सीज करने के आदेश जारी किए गये हैं. वहीं, अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इसमें बदलाव किए जाने को लेकर जवाब मांगा है. कोर्ट का कहना है कि ऐसा क्या बदलाव किए जाएं कि क्रशर को दोबारा से चलने की अनुमति दी जा सके.

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