श्रीनगर:हेमवती नंनद बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में एलटीसी घोटाले का जिन्न फिर से बाहर आ गया है. कोर्ट ने पुलिस द्वारा दी गई अंतिम रिपोर्ट (एफआर) को खारिज कर दिया है. साथ ही मामले में दोबारा से विवेचना करने का आदेश दिया है. श्रीनगर कोतवाल हरिओम राज चौहान ने कोर्ट का आदेश मिलने की पुष्टि की है.
आरटीआई कार्यकर्ता संतोष ममंगाई की शिकायत पर 17 फरवरी 2016 को कोतवाली में सरकारी धन का दुरुपयोग, धोखाधड़ी और षडयंत्र का केस दर्ज किया था. शिकायतकर्ता अनुसार 2010-14 के बीच एलटीसी का उपयोग करने वाले गढ़वाल विवि के अधिकारियों और कर्मचारियों ने नियमों का उल्लंघन कर धन का दुरुपयोग किया था. सीबीआई ने भी 16 कर्मचारियों में से 13 कर्मचारियों द्वारा 7 लाख 84 हजार 724 रुपये गबन की पुष्टि की थी.
विवेचना के बाद विवेचक ने यह कहते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी कि कर्मियों के खिलाफ कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है. ऐसे में संबंधितों के खिलाफ आरोप पत्र जारी करना न्यायोचित नहीं है. ट्रैवल्स एजेंसी के संबंध में भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है. ऐसे में एजेंसी की जानकारी हासिल करने की कार्रवाई जारी रखते हुए रिपोर्ट को समाप्त किया जाता है.
इसके खिलाफ ममगाईं ने न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर के न्यायालय में अपील दायर की. न्यायालय में ममगाई ने कहा कि मुकदमे की विवेचना में जानबूझकर देरी की गई है. न्यायालय के आदेश के बाद भी 13 माह की देरी से अभिलेख उपलब्ध कराए गए. विवि से सूचना का अधिकार से प्राप्त 99 शिक्षकों एवं 14 शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की सूची पुलिस को उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन विवेचक ने सिर्फ 90 कर्मियों की यात्रा की जांच की.