कोटद्वार: पौड़ी के विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने साल 2019 में दर्ज पॉक्सो एक्ट के मामले एक अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए के अर्थदंड का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास काटाना होगा.
विशेष लोक अभियोजक विजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 17 अगस्त साल 2019 को कोतवाली कोटद्वार में नाबालिग की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से बरामद किया था. वहीं, पुलिस ने मामले में आरोपी वकील अहमद को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 376 धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. पूछताछ में नाबालिग लड़की ने बताया की आरोपी वकील अहमद उसे अपने साथ बिजनौर ले गया था, जहां उसने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाए.