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...तो नियमों को ताक पर रखकर बन रहा पौड़ी बस अड्डा, डीडीए ने थमाया नोटिस

पौड़ी में एक दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी निर्माणाधीन बस अड्डा नहीं तैयार नहीं हो पाया है. इसी बीच जिला विकास प्राधिकरण ने बड़ा खुलासा किया है. यहां बस अड्डे के अलावा अन्य इमारतों को बिना मानचित्र स्वीकृति के ही तैयार किया जा रहा था. जिस पर अब जिला विकास प्राधिकरण ने नगर पालिका को नोटिस थमाया है.

Pauri Bus Stand Construction
पौड़ी बस अड्डा

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Published : Jan 4, 2023, 8:38 PM IST

Updated : Jan 4, 2023, 9:07 PM IST

जिला विकास प्राधिकरण ने नगर पालिका को नोटिस थमाया.

पौड़ीः नगर पालिका पौड़ी की कई इमारतों पर प्राधिकरण की गाज गिर गई है. जिसमें सालों से बन रहा पौड़ी बस अड्डा भी शामिल है. जिसे पालिका ने बिना मानचित्र स्वीकृति के ही तैयार कर डाला है. इसके अलावा अन्य निर्माण कार्य भी नियमों को ताक पर रख कर किया जा रहा है. जिस पर अब जिला विकास प्राधिकरण ने नगर पालिका को नोटिस थमाया है. साथ ही प्राधिकरण की ओर से पालिका का स्पष्टीकरण भी तलब किया है. वहीं, प्राधिकरण की ओर से पालिका को इस संबंध में 7 नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं.

दरअसल, पौड़ी नगर पालिका (Pauri Municipality) की ओर से बस अड्डे का निर्माण (Pauri Bus Stand Construction) किया जा रहा है, लेकिन इसमें नियमों की अनदेखी सामने आई है. साल 2009 से बस अड्डे भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है. जिसमें पालिका की ओर से न तो तब और न ही अब बस अड्डे का मानचित्र बनाया गया. वहीं, अब प्राधिकरण ने नगर पालिका की ओर से निर्माणाधीन बस अड्डे, गेस्ट हाउस, बहुउद्देशीय भवन के लिए एक नहीं पूरे 7 नोटिस जारी किए हैं.

जिला विकास प्राधिकरण की मानें तो पालिका की ओर से बस अड्डे के निर्माण कार्य में नियमों की भारी अनदेखी की गई है. इतना ही नहीं पालिका ने शहर के बीचों बीच कई भवनों का निर्माण कार्य किया है. जिसमें बस अड्डा, गेस्ट हाउस, बहुद्देशीय भवन समेत कई भवन शामिल हैं. जिला विकास प्राधिकरण ने जब पालिका के कार्यों का जायजा लिया तो यह सब प्रकरण सामने आए.

जिला विकास प्राधिकारण की सचिव और अपर जिलाधिकारी ईला गिरी (ADM Ela Giri) की मानें तो पौड़ी नगर पालिका की ओर से नियमों को ताक पर रखकर कई इमारतों का निर्माण कराया गया है. उन्होंने कहा कि अब पालिका के अन्य कार्यों की भी गहनता से जांच कराई जाएगी. एडीएम ईला गिरी ने बताया कि पालिका को बस अड्डा भवन, गेस्ट हाउस, बहुउद्देशीय भवन आदि इमारतों के लिए 7 नोटिस जारी किए गए हैं.

इसके अलावा बिना मानचित्र स्वीकृति के इमारतों के निर्माण पर पालिका से स्पष्टीकरण भी तलब किया गया है. उन्होंने कहा कि पालिका को नोटिसों के सापेक्ष कार्रवाई अमल में लानी होगी. ऐसा नहीं करने पर जिला विकास प्राधिकरण की ओर से पालिका पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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Last Updated : Jan 4, 2023, 9:07 PM IST

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