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कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, 50 हजार का लगाया अर्थदंड

Pauri Rape Case कोर्ट ने नाबालिग को बहला-फुसला कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. दोषी नाबालिग को घर से भगाकर दिल्ली ले गया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को दिल्ली से बरामद किया था. यही नहीं नाबालिग की जब मेडिकल जांच की गई तो वो गर्भवती निकली.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 3, 2023, 11:57 AM IST

श्रीनगर: विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दोषी नाबालिग को बहला-फुसला कर दिल्ली ले गया था. वहीं मेडिकल जांच में नाबालिग के गर्भवती होने की पुष्टि भी हुई थी.

दिल्ली से नाबालिग को किया गया बरामद:वहीं सहायक शासकीय अधिवक्ता विजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 1 नवंबर 2020 को पौड़ी थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लापता हो गई. परिजनों द्वारा खोजबीन करने पर भी कुछ पता नहीं चला. 16 मार्च 2021 को नाबालिग ने अपने घर फोन कर बताया कि वह आरोपी के साथ दिल्ली में है. मामले में तहरीर मिलने के पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मामले की पड़ताल तेज कर दी. जिसके बाद पुलिस टीम तत्काल दिल्ली पहुंची और पीड़िता को बरामद करने के साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया.
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दोषी को कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा:पीड़िता ने दिल्ली में ही मजिस्ट्रेट के सम्मुख बयान में बताया कि आरोपी उसे बहला फुसला कर ले गया. मेडिकल जांच में नाबालिग के गर्भवती होने की पुष्टि भी हुई. डीएनए जांच में भी इसकी पुष्टि हुई. पूरे मामले में न्यायालय द्वारा दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गयी है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

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