श्रीनगर:लॉकडाउन 4.0 में भी कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हट रही है. ताजा मामला श्रीनगर गढ़वाल का है, जहां पुलिस ने एक बस चालक के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है.
केंद्र सरकार की गाइड लाइन में साफ किया है कि वाहनों में सवारी बैठाते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है. लेकिन फिर भी कुछ बस चालक और ड्राइवर इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. श्रीनगर पुलिस को सूचना मिली था कि बस ड्राइवर 28 नेपाली मजदूरों को लेकर कोटद्वार जा रहा था और बस में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो रहा है.
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सूचना मिलते ही पुलिस ने बस ड्राइवर को फोन किया और उसे वापस लौटने को कहा गया, लेकिन बस ड्राइवर वापस नहीं लौटा. पुलिस ने दोबारा फोन किया तो ड्राइवर ने अपना मोबाइल बंद कर लिया. श्रीनगर पुलिस ने तत्काल इसकी जानकारी सतपुली और गुमखाल पुलिस चौकी को दी. इसके बाद गुमखाल पुलिस ने बस को वापस श्रीनगर भेज दिया. बस ड्राइवर पर आपदा अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया.
श्रीनगर कोतवाली के प्रभारी नरेद्र बिष्ट ने कहा कि वाहन चालक बिना कागज़ों के ही बस ले जा रहा था. साथ ही बस में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी नहीं किया गया था. इसीलिए उसके खिलाफ एमवी एक्ट के साथ आपदा अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.