पौड़ी: हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में आउटसोर्स कर्मचारियों को नियुक्ति मामले में बड़ी राहत मिली है. पौड़ी जिलाधिकारी ने विश्वविद्यालय प्रशासन को तत्काल प्रभाव से टेंडर निरस्त करने के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से आदर्श आचार संहिता के दौरान नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही थी, जो की पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है.
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बता दें, विश्वविद्यालय की ओर से 10 मार्च 2019 को (आदर्श आचार संहिता) लगने से पहले टेंडर जारी कर दिए थे, लेकिन 4 अप्रैल 2019 को आउटसोर्स सुरक्षाकर्मियों व सफाई कर्मियों की नियुक्ति का अनुबंध जारी किया गया, जो कि पूरी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. वहीं, श्रीनगर के रिटर्निंग अधिकारी ने विश्वविद्यालय को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किए जाने को लेकर 27 अप्रैल को नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब विश्वविद्यालय की ओर से दे दिया गया है.
जिलाधिकारी पौड़ी धीराज सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से आदर्श आचार संहिता के दौरान तीनों परिसरों में लगने वाले सुरक्षाकर्मियों व सफाई कर्मियों की नियुक्ति का अनुबंध किया गया था. आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय को नोटिस भी जारी किया गया था. नोटिस के जवाब में विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि आचार संहिता से पहले ही निविदा निकाली गई थी. उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय को आउटसोर्स सुरक्षा व सफाई कर्मियों की नियुक्ति निविदा को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.