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कोटद्वार: हाथी की मौत मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज - कोटद्वार हाथी की मौत

लैंसडौन वन प्रभाग की लालढांग रेंज में विगत फरवरी माह में हुई मादा हाथी के मौत के मामले में अभियुक्त की जमानत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दी है.

कोटद्वार
हाथी की मौत के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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Published : Apr 11, 2021, 1:18 PM IST

कोटद्वार: लैंसडौन वन प्रभाग की लालढांग रेंज में विगत फरवरी माह में हुई मादा हाथी के मौत के मामले में अभियुक्त की जमानत अर्जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दी है. अब अभियुक्त के अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी उच्च न्यायालय नैनीताल में लगाई है.

बता दें कि 21 फरवरी को लालढांग रेंज के चिल्लाखाल चैक पोस्ट के समीप खेत में करंट लगने से एक 15 वर्षीय मादा हाथी की मौत हो गई थी. जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मादा हाथी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कर दफना दिया था. तब वन विभाग की एसओजी टीम ने हाथी के मौत के कारणों की जांच की, जिसमें पाया गया कि खेत स्वामी के द्वारा करंट छोड़ने से मादा हाथी की मौत हुई है. वन विभाग की एसओजी टीम ने तीन मार्च को खेत मालिक प्रेम सिंह उम्र 58 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था.अभियुक्त ने जमानत के लिये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी लगाई, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत खारिज कर दी.

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वहीं, लैंसडौन वन प्रभाग के डीएफओ दीपक सिंह ने बताया कि अभियुक्त प्रेम सिंह की जमानत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दी है. अब मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है. अभियुक्त के अधिवक्ता ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील की है. वन विभाग ने हाईकोर्ट में अभियुक्त के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किये जाएंगे, जिससे की अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज हो सकें.

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