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Chhawla Gang Rape Case: आरोपी विनोद को SC ने किया था बरी, अब मर्डर केस में हुआ गिरफ्तार

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Published : Feb 4, 2023, 7:51 PM IST

द्वारका पुलिस ने हत्या के मामले में एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने छावला गैंगरेप मामले में बरी कर दिया था. पुलिस ने गत 26 जनवरी को एक ड्राइवर की हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसमें से एक आरोपी विनोद छावला गैंगरेप मामले में बरी हुआ था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

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नई दिल्ली/देहरादून:द्वारका सेक्टर 13 में नेताजी सुभाष अपार्टमेंट के बाहर गला रेतकर ऑटो ड्राइवर की हत्या के मामले में पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इसमें से एक बदमाश विनोद को सुप्रीम कोर्ट ने छावला गैंगरेप के मामले में बरी किया था. विनोद ने अपने एक अन्य साथी पवन के साथ मिलकर गत 26 जनवरी को एक ऑटो ड्राइवर की गला रेतकर हत्या कर दी थी. आरोपियों ने हत्या के बाद लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया था.

मृतक ऑटो ड्राइवर की फाइल फोटो.

द्वारका के डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि 26 जनवरी को यूपी निवासी ऑटो ड्राइवर अनार सिंह की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. इसमें से एक आरोपी छावला गैंगरेप मामले में बरी शख्स भी शामिल है, जिसका नाम विनोद है. उन्होंने बताया कि हत्या की वारदात को उसने लूटपाट के लिए अंजाम दिया था.

वहीं मृतक ड्राइवर अनार सिंह के भाई ने बताया कि यदि विनोद छावला गैंगरेप मामले में जेल में बंद रहता तो इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दे पाता और उसका भाई अनार सिंह आज जिंदा रहता. वह अकेला सदस्य था जो अपने परिवार का भरण पोषण करता था. उन्होंने बताया कि जब वे अपने भाई की हत्या की जानकारी लेने के लिए द्वारका नॉर्थ थाने पहुंचे थे. तब उन्हें पुलिस ने बताया कि जो दो लोग पकड़े गए हैं, उनमें से एक विनोद है, जो छावला हत्याकांड में भी शामिल था. यह जानकार उन्हें और दुख हुआ.
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अनार सिंह के बेटे ने कहा कि उसके पिता को 26 जनवरी को गला रेतकर हत्या की गई थी. पिता के हत्यारे को फांसी की सजा होनी चाहिए. वहीं, डीसीपी एम हर्षवर्धन ने कहा कि आरोपी विनोद को उसके साथी पवन के साथ ऑपरेशन सेल की टीम ने पकड़ा था. अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है और जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा.
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क्या है छावला रेप केस: बता दें कि छावला रेप और हत्या केस करीब 10 साल पुराना है. दरअसल, करीब 10 साल पहले दिल्ली में उत्तराखंड के पौड़ी जिले की रहने वाली 19 साल की युवती के साथ गैंगरेप किया था. बाद में लड़की भी मौत भी हो गई थी. इस मामले में रेप और हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था. तब पुलिस ने इस केस में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. लेकिन बीते 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को तीनों आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था. तीनों आरोपियों में से एक आरोपी विनोद था, जिसे अब ऑटो ड्राइवर की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है. बता दें कि पीड़ित परिवार ने छावला गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दायर की है.

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