पौड़ी: किशोरी से दुष्कर्म के वाले संजय सेमवाल को जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, दूसरे आरोपी को रजत पटेल दोषमुक्त पाते हुए बरी कर दिया.
जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी ने बताया कि क्षेत्र की एक किशोरी 17 मई 2019 को सामान खरीदने के लिए बाजार गई थी. इसी दौरान संजय सेमवाल और रजत पटेल ने किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ स्कूटी से कीर्तिनगर ले गया और वहां से किशोरी को पौड़ी लेकर आए.
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जहां संजय सेमवाल ने अपने रिश्तेदार के घर में किशोरी के साथ रात को दुष्कर्म किया. दूसरे दिन किशोरी ने घर पहुंच कर अपने परिजनों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. वहीं, 18 मई 2019 को पीड़िता के पिता ने श्रीनगर महिला थाने में आरोपी संजय सेमवाल एवं रजत पटेल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया.
मामले में जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश सिकंज कुमार त्यागी की अदालत ने संजय सेमवाल पुत्र देवेंद्र प्रसाद निवासी बदरीनाथ रोड, श्रीनगर को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. जबकि रजत पटेल पुत्र प्रदीप चंद्र निवासी मिस्त्री मोहल्ला, श्रीनगर को दोषमुक्त पाते हुए बरी कर दिया.