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पंचायत चुनाव: नए नियम से बढ़ी मुश्किलें, 31 निवर्तमान ग्राम प्रधान अयोग्य घोषित

पौड़ी में करीब 31 निवर्तमान ग्राम प्रधानों पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगा है. नए नियम वो पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं.

पंचायत चुनाव

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Published : Sep 21, 2019, 7:24 PM IST

Updated : Sep 21, 2019, 8:13 PM IST

पौड़ी: पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2019 की वजह से कई लोगों इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी ताल नहीं ठोक पाएंगे यानि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. पौड़ी जिले में करीब 31 ऐसे ग्राम प्रधान हैं, जो चुनाव में अपनी दावेदारी पेश नहीं कर पाएंगे.

पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2019 के तहत ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने और वसूली के आदेश जारी हुए तो वो इस बार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. इस नियम के तहत जनपद पौड़ी के 31 ग्राम प्रधान ऐसे हैं जिन पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने के आरोप सिद्ध हो चुके हैं. विभाग की ओर से उन पर वसूली के आदेश भी जारी हो चुके हैं. उनकी ओर से वसूली की धनराशि जमा न करने के चलते उन्हें इस बार चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा. इन पर करीब 40 लाख की धनराशि बकाया है, जिसके लिए जिला पंचायती राज विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.

पंचायत चुनाव में नए नियम से बढ़ी मुश्किलें

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जिला पंचायती राज अधिकारी एमएमए खान ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में कई ग्राम प्रधानों के खिलाफ विकास कार्यों में अनियमितता और सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था. जांच में ये आरोप सही पाए गए. इन सभी ग्राम प्रधानों से करीब 40 लाख की धनराशि वसूली जानी है. विभाग की ओर इसके आदेश भी जारी हो चुके हैं. जिला पंचायती राज अधिनियम 2019 संशोधन के अंतर्गत जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर वसूली के आदेश जारी हुए हैं. उन सभी ग्राम प्रधानों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया है.

Last Updated : Sep 21, 2019, 8:13 PM IST

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