पौड़ी: पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2019 की वजह से कई लोगों इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी ताल नहीं ठोक पाएंगे यानि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. पौड़ी जिले में करीब 31 ऐसे ग्राम प्रधान हैं, जो चुनाव में अपनी दावेदारी पेश नहीं कर पाएंगे.
पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2019 के तहत ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने और वसूली के आदेश जारी हुए तो वो इस बार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. इस नियम के तहत जनपद पौड़ी के 31 ग्राम प्रधान ऐसे हैं जिन पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने के आरोप सिद्ध हो चुके हैं. विभाग की ओर से उन पर वसूली के आदेश भी जारी हो चुके हैं. उनकी ओर से वसूली की धनराशि जमा न करने के चलते उन्हें इस बार चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा. इन पर करीब 40 लाख की धनराशि बकाया है, जिसके लिए जिला पंचायती राज विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.