नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट (uttarakhand high court) ने जिलाधिकारी उधमसिंह नगर (Udham Singh Nagar DM) के उस आदेश पर रोक लगाई है, जिसमें उन्होंने जगन्नाथपुर की ग्राम प्रधान रमनीक शर्मा (Jagannathpur gram pradhan) को उनके पद से हटाया था. साथ ही इस मामले में कोर्ट ने जिलाधिकारी को तीन हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश भी दिए हैं. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई थी.
मामले के अनुसार 2019 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर की ग्राम प्रधान की सीट पर रमनीक शर्मा ने भी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया था. चुनाव जीतने के बाद रमनीक शर्मा ग्राम प्रधान बन गईं थी. हालांकि बाद में उनके खिलाफ ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ी सरताजजहां ने आरोप लगाया था कि नामांकन के दौरान रमनीक शर्मा ने गलत जाति प्रमाण-पत्र पेश किया था, इसीलिए उनका नामांकन निरस्त होना चाहिए था.
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