नैनीतालःउत्तराखंड हाईकोर्ट ने ओखलकांडा ब्लॉक, नैनीताल के 800 से अधिक ग्रामीणों के श्रम कार्डों का नवीनीकरण 2020 से नहीं होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है.
राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने श्रम कार्ड नवीनीकरण की वेबसाइट या पोर्टल जो कोरोना काल से बंद थी, उसे खोल दिया है. श्रमिकों के श्रम कार्डों का नवीनीकरण होने लगा है. इसलिए जनहित याचिका को निस्तारित किया जाए. पूर्व में हाईकोर्ट ने इसे खोले जाने के आदेश राज्य सरकार को दिए थे.
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