नैनीतालःउत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक चुने गए उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. शुक्रवार को होली अवकाश के बावजूद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए याचिका की अर्जेंट सुनवाई की. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पर्याप्त तथ्य कोर्ट में नहीं दे सका. जिस पर कोर्ट ने याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाया है. इन रिकॉर्ड को पेश करने हेतु याचिकाकर्ता ने समय मांगा है. जिस पर हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 23 मार्च की निर्धारित की है.
मामले के मुताबिक, देवकी कलान लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार व जनता कैबिनेट पार्टी की अध्यक्ष भावना पांडे ने खानपुर के विधायक उमेश कुमार के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छिपाने का आरोप लगाया है. याचिका में उमेश कुमार के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची देते हुए कहा है कि उमेश कुमार ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है और मुख्य अपराधों को छिपाया गया है. इसलिये उन्हें विधायक की शपथ लेने से रोका जाए और चुनाव आयोग को उमेश कुमार के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जाए.