नैनीतालःउत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने व पेड़ काटने के आरोपी पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक (Ban on arrest of former DGP BS Sidhu) लगा दी है. बीएस सिद्धु के खिलाफ देहरादून के राजपुर थाने में सरकारी जमीन में कब्जा करने व पेड़ काटने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है.
पूर्व DGP बीएस सिद्धू की गिरफ्तारी पर HC ने लगाई रोक, जानिए कोर्ट ने क्या कहा
उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने सिद्धू से जांच में सहयोग करने के लिए कहा है. सिद्धु ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि इसी आरोप में उनके खिलाफ 2013 में भी मुकदमा दर्ज है, जो विचाराधीन है.
इस मामले में बीएस सिद्धु ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि इसी आरोप में उनके खिलाफ 2013 में भी मुकदमा हुआ था, जो विचाराधीन है और उसी मामले में फिर मुकदमा दर्ज किया गया है. नियमानुसार एक आरोप के लिए दो मुकदमें दर्ज नहीं किए जा सकते है. उन्होंने 23 अक्टूबर को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 166,167, 419, 420, 467, 468, 471, 120 B आदि के तहत मुकदमा दर्ज है.
ये भी पढ़ेंः महिला क्षैतिज आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले पर रोक लगाई, CM धामी ने खुशी जताई
हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय मिश्रा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद बीएस सिद्धु की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनसे जांच में सहयोग करने को कहा है. साथ ही सरकार से एक आरोप में दो बार मुकदमा दर्ज करने पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तिथि नियत की है. बीएस सिद्धू की ओर से हाईकोर्ट में मामले के पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत व प्रश्नना कर्नाटक ने की.