नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने हल्द्वानी में पिछौड़ा डेवलपर द्वारा बनाए जा रहे फ्लैट्स मामले में सुनवाई की. मामले में हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के दमुआढुंगा में निर्माणाधीन फ्लैट्स पर रोक (Ban on Under Construction Flats in Damuadhunga) के आदेश को आगे बढ़ाते हुए 17 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख दी है. वहीं, मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को शपथ पत्र पेश करने को कहा है.
वहीं, आज पिछौड़ा डेवलपर के अधिवक्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) में शपथ पत्र पेश कर कहा कि उन्होंने सात मंजिल तक निर्माण कार्य कर लिया है. रोक के आदेश को हटाया जाए. लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह निर्माण केंद्रीय नियमावली के विरुद्ध है. जबकि इसमें याचिकाकर्ता का 33 प्रतिशत हिस्सा भी है. अब मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.
मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई. मामले में दमुआढुंगा हल्द्वानी निवासी मेजर निधि सिंह ने याचिका दायर की. उन्होंने कहा कि उनके पिता कर्नल हुकुम सिंह ने दमुआढुंगा हल्द्वानी में जमीन खरीदी थी. 2014 तक यह जमीन ग्रामीण क्षेत्र में थी. 2014 के बाद यह हल्द्वानी नगर निगम (Haldwani Municipal Corporation) में शामिल हो गयी.