नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सितारगंज के कांग्रेस नेता नवतेज पाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बहादुर सिंह, नगरपालिका चेयरमैन हरीश दुबे, मनीष किराना एवं मृदुल त्रिपाठी की गिरफ्तारी पर रोक के मामले में सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार और विपक्षियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है.
मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी. इन सभी पर सितारगंज थाने में सचिन अरोड़ा ने आईपीसी की धारा 120बी, 420, 504, 506 जान से मारने एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था, दरअसल, सचिन अरोड़ा राइस मिल एवं जगदम्बा एग्रो मिल में ममता अरोड़ा और रमेश अरोड़ा पाटर्नर थे. लेकिन 6 जून 2018 को एग्रीमेंट के तहत इनकी पार्टनरशिप की अवधि खत्म हो गई.