नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाजपुर के चर्चित पिपलिया कांड में आरोपी बनाए गए कुणाल गोयल की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार से 8 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की एकलपीठ में हुई.
मामले के अनुसार 26 अप्रैल की रात पिपलिया में स्टोन क्रशर के कारोबार में अविनाश शर्मा के पक्ष के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी रिपोर्ट 27 अप्रैल की सुबह 4 बजे तेजेंद्र सिंह ने नेत्रपाल व दर्पण शर्मा आदि के खिलाफ दर्ज कराई. इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया. उसी सुबह 4 बजकर 44 मिनट पर नेत्रपाल ने अविनाश शर्मा व 12 अन्य के खिलाफ आईपीसीकी धारा 323, 452, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया. लेकिन शाम को नेत्रपाल ने इस रिपोर्ट में 452 के स्थान पर आईपीसीकी धारा 395 (लूट) जुड़वा दी.
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