नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी जेल में 44 एचआइवी पॉजिटिव कैदियों की देखरेख और उनके ट्रीटमेंट को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित आईजी जेल को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है.
साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए है कि एचआइवी संक्रमित कैदियों को अलग से रखा जाए और उनपर विशेष निगरानी रखते हुए उनकी देखरेख की जाए. कोर्ट ने आईजी जेल से यह पूछा है कि जेल में ड्रग्स की सप्लाई कहा से हो रही है, इसे गंभीरता से लिया जाए. मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 28 जून की तिथि नियत की है.
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