नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के बेतालघाट विकासखंड के 15 बीटीसी मेंबरों को किसी भी समिति में शामिल नहीं करने और न ही उनके क्षेत्रों की विकास योजनाओं को शामिल करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई, इस पर 17 मई तक शपथ पत्र पेश करें. मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी.
मामले के अनुसार बेतालघाट विकासखंड के 15 बीटीसी मेंबरों ने साल 2021 में जनहित याचिका दायर की थी. जनहित याचिका ने उन्होंने कहा कि उनको न तो किसी विकास समिति में शामिल किया गया है और न ही ही उनके क्षेत्रों की विकास योजनाओं पर विचार किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा है. जबकि वे जन प्रतिनिधि है.
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