उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

अतिक्रमण मामले पर HC सख्त, डीएम उधम सिंह नगर को कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश - अतिक्रमण पर कार्रवाई के आदेश

सोमवार को नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने डीएम उधम सिंह नगर को निर्देश है कि अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जाए और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें.

हाई कोर्ट सख्त
हाई कोर्ट सख्त

By

Published : May 3, 2021, 8:46 PM IST

नैनीताल: पंतनगर के नगला क्षेत्र में स्टेट हाईवे के दोनों तरफ हो रहे अवैध अतिक्रमण का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. इस मामले में सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने डीएम उधम सिंह नगर को निर्देश हैं कि अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जाए और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें.

बता दें कि हल्द्वानी निवासी अमित पांडे ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि पंतनगर के नगला क्षेत्र में स्टेट हाईवे के दोनों तरफ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है. जिस वजह से हाईवे के चौड़ीकरण में काफी दिक्कतें आ रही हैं. लोक निर्माण विभाग भी अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस भेज चुका है. बावजूद इसके कोई कार्रवाही नहीं हुई.

पढ़ें-कोरोना महामारी के चलते इस बार भी रद्द हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा

हाई कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता का कहना है कि पिछले 2 साल से लगातार क्षेत्र में अनियमित अवैध निर्माण किए जा रहे हैं. वहीं राज्य सरकार बी अतिक्रमण हटाने के बजाय इस क्षेत्र को नगर पंचायत में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो गलत है. लिहाजा हाईवे के किनारे से अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए.

सोमवार को मामले पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने डीएम उधम सिंह नगर समेत लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई अब 27 मई को होगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details