नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट स्पेशल अपील पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि बार काउंसिल को किसी भी बार एसोसिएशन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है. हाईकोर्ट ने आदेश में बार एसोसिएशन पछवादून के पूर्व अध्यक्ष संदीप कुमार बर्थवाल व पूर्व सचिव अमित चौहान की बार एसोसिएशन की सदस्यता बहाल करने के निर्देश भी दिए हैं.
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ में बुधवार को पछवादून बार एसोसिएशन की स्पेशल अपील पर सुनवाई हुई, जिसमें एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी. मामले के अनुसार पछवादून बार के पूर्व अध्यक्ष संदीप बर्थवाल व सचिव अमित चौहान पर अपने कार्यकाल के दौरान चेंबर निर्माण में गबन करने के आरोप लगे और उसकी शिकायत पछवादून बार एसोसिएशन ने उत्तराखंड बार काउंसिल से की थी.
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