नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दो माह के भीतर रिक्त पड़े एएनएम पदों पर भर्ती प्रकिया शुरू करने हेतु दिए गए पूर्व के आदेश का पालन न करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने डीजी हेल्थ विनीता शाह को अवमानना का नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई मई में होगी.
मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी एएनएम की छात्रा नीमा गोस्वामी ने पूर्व में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था सरकार ने पूर्व में एएनएम के लिए 440 पदों हेतु विज्ञप्ति जारी की थी. जिसमे सामान्य वर्ग के लिए 53 पद थे. जिसमें से 23 पदों पर नियुक्तियां की गई थीं और शेष 33 पदों को दिव्यांगों के लिए रिजर्व रखते हुए भर्ती प्रकिया पर रोक लगा दी थी.