नैनीताल: तल्लीताल के कृष्णापुर क्षेत्र को सड़क से जोड़ने की मांग को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. करीब 10 महीने पहले दिए अपने आदेश का पालन न होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और सरकार पर 20 हजार रुपए का जुर्माना ठोका. यह जुर्माना लोक निर्माण विभाग नैनीताल के संबंधित इंजीनियर से वसूला जाएगा. याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई.
दरअसल, कृष्णापुर के पूर्व सभासद डीएन भट्ट ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा कि कृष्णापुर को नैनीताल से जोड़ने वाला मार्ग रईस होटल के पास हुए भूस्खलन में बह गया था. क्षेत्र के स्कूली बच्चे, कर्मचारी समेत अन्य लोग जेल की ओर से पैदल नैनीताल आ रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों, अस्वस्थ जनों व गर्भवती महिलाओं को वीरभट्टी, ज्योलीकोट होते हुए नैनीताल जाना पड़ रहा है.
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