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सहस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण मामले पर HC में सुनवाई, 22 अगस्त तक पेड़ काटने पर लगी रोक - Hearing on the widening case of Sahastradhara Road

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून सहस्त्रधारा रोड के चौड़ीकरण मामले पर सुनवाई करते हुए 22 अगस्त तक पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है. 22 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी.

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Published : Aug 17, 2022, 7:24 PM IST

नैनीतालःउत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने देहरादून के सहस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण (Sahastradhara Road Widening) के लिए 2057 पेड़ों के प्रस्तावित कटान के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने 22 अगस्त तक पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है. पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार सहित याचिकाकर्ता को 16 अगस्त तक जवाब पेश करने निर्देश दिए थे. लेकिन सरकार द्वारा आज अपना जवाब पेश किया. अब कोर्ट इस मामले में 22 अगस्त को सुनवाई करेगी. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई.

मामले के मुताबिक, देहरादून निवासी आशीष गर्ग ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून के जोगीवाला से खिरसाली चौक होते हुए सहस्त्र्धारा मार्ग के प्रस्तावित चौड़ीकरण के लिए 2057 पेड़ों का कटान किया जाना है. देहरादून घाटी और शहर पहले से ही जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है और हर जगह हीट आइलैंड विकसित हो रहे हैं.
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तापमान में बढ़ोत्तरी भी देखी जा रही है. एक ओर सहस्त्र्धारा अपने शीतल जल और पर्यावरण के लिए जाना जाता है, दूसरी ओर इस तरह के प्रस्तावित कटान से पूरा सहस्त्रधारा तक का रास्ता बिलकुल उजाड़ और बंजर हो जाएगा. इसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पेड़ों के कटान पर रोक लगाई जाए.

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