नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कर्णप्रयाग के झंगुर गांव में सड़क निर्माण की वजह से ग्रामीणों की जमीन कटने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले में कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन देने को कहा.
बता दें कि झंगुर गांव के गजेंद्र सिंह रावत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि गांव में पहले से ही सड़क मौजूद है. इस बीच लोनिवि द्वारा दूसरे गांव के लिए सड़क बनाई जा रही है. उस सड़क को भी इसी गांव से ले जाया जा रहा है. जिससे ग्रामीणों की जमीन कटाई में जा रही है.