नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने हल्द्वानी के रोखड़ में स्वीकृत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के खिलाफ दायर याचिका (Petition filed against Solid Waste Management Plant)पर सुनवाई की. कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी को निर्देश दिए कि टेंडर प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन टेंडर किसी को एलॉट नहीं किया जाएगा. साथ में याचिकाकर्ता से 15 फरवरी तक प्रति शपथपत्र पेश करने को कहा है.
मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश सजंय मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान सरकार और नगर निगम हल्द्वानी (Municipal Corporation Haldwani) की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि यह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को बनाने के लिए, उन्हें वन विभाग व पीसीबी की अनुमति मिली है. यहां इसे बनाने पर कोई खतरा नहीं है. उन्होंने नवंबर में इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी जारी कर दी है. यहां पर हल्द्वानी, नैनीताल, भीमताल रुद्रपुर का वेस्ट आता है.