नैनीतालःअब नैनीताल के मॉल रोड पर ई रिक्शा का संचालन होगा. आज इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पेडल रिक्शा मालिकों को राहत दी है. साथ ही नैनीताल नगर पालिका के 15 दिन के भीतर पेडल रिक्शा को बदलने के समय सीमा को भी बढ़ा दिया है. इसके लिए हाईकोर्ट ने तीन महीने का समय दिया है.
दरअसल, बीते 6 जून को हाईकोर्ट ने नैनीताल में ट्रैफिक जाम को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की थी. जिसमें कोर्ट ने नगर पालिका से पूछा था कि मॉल रोड पर कितने ई रिक्शा और पेडल रिक्शा चल रहे हैं? नगर पालिका की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि मॉल रोड पर 11 ई रिक्शा और 60 पेडल रिक्शा चल रहे हैं. जो 60 पेडल रिक्शा हैं, उनकी जगह ई रिक्शा चलाए जाने का प्रस्ताव है. इस मामले में आज पेडल रिक्शा चालक संघ की तरफ से एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया गया.
उनका कहना था नगर पालिका ने उन्हें पेडल रिक्शा को ई रिक्शा में बदलने के लिए 15 दिन का समय दिया है. यह समय काफी कम है, इसलिए इसकी अवधि बढ़ाई जाए. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता केके हरबोला ने कोर्ट को ये भी बताया कि ई रिक्शा के पार्किंग के लिए जगह नहीं है और न ही उनकी बैटरी को चार्ज करने की कोई व्यवस्था. रिक्शा मालिकों के पास ई रिक्शा खरीदने के लिए इतना बजट भी नहीं है. इसलिए 15 दिन की अवधि पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसे बढ़ाया जाए.
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