नैनीताल: कांग्रेस विधायक और उपनेता सदन भुवन कापड़ी (Congress MLA Bhuwan Kapri) की उस याचिका को उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने निरस्त कर दिया, जिसमें भुवन कापड़ी ने यूकेएसएसएससी पेपर लीक (UKSSSC paper leak) मामले की जांच सीबीआई (cbi inquiry) से कराने की मांग की थी. मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने निर्णय देते हुए याचिका को निरस्त कर दिया है.
इस मामले में बीती 12 अक्टूबर को भी सुनाई हुई थी, लेकिन तब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमित कापड़ी ने कोर्ट को अवगत कराया था कि उनके संशोधन प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश करने के बाद एसटीएफ ने यूकेएसएसएससी के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया. अभी भी सरकार बड़े लोगों को बचा रही है. ऐसे ही नकल करने से संबंधित मामले में 2020 में हरिद्वार के मंगलौर एवं पौड़ी में दो एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई.
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भुवन कापड़ी ने मुकदमा दर्ज होने से पहले विधानसभा में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी, परन्तु सरकार ने इसकी जांच एसटीएफ को दे दी. वहीं सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और जीए गजेंद्र सिंह संधू ने कहा गया था कि इस मामले में 80 प्रतिशत जांच पूरी हो चुकी है. अभी 41 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 28 से 30 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर हो चुकी है. एसटीएफ की जांच में संदेह नहीं है. इसलिए इस मामले को खारिज किया जाए.