नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से उनके द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद में की गई सेवाओं को जोड़ते हुए दिए गए एसीपी के लाभ की वसूली करने के सरकार व शिक्षा विभाग के आदेश को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई.
सरकार और शिक्षा विभाग के इस वसूली आदेश को नैनीताल जिले के सुरेन्द्रपाल रजवार, कुंदन बर्गली, हरीश पंत व अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया कि 21 सितंबर 2020 को शासन ने एक आदेश जारी कर शिक्षा विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के राजकीयकरण से पूर्व की बेसिक शिक्षा परिषद की सेवाओं को एसीपी का लाभ देने हेतु गणना में नहीं लिया जा सकता. लिहाजा उनको एसीपी मद में दी गई अधिक धनराशि को वसूला जाए. इसी क्रम में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं अन्य शिक्षाधिकारियों की ओर से प्रदेश के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से वसूली के आदेश जारी हुए.
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