नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों (Uttarakhand assembly backdoor recruitment) की बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए विधानसभाध्यक्ष, विधानसभा उप सचिव एवं अन्य से 14 अक्टूबर तक स्थित स्पष्ट करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी.
कोर्ट में कुलदीप सिंह व अन्य ने अपने बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी है. याचिकाकर्ताओं की ओर कोर्ट में कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकहित को देखते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी. बर्खास्तगी आदेश मे उन्हें किस आधार पर, किस कारण की वजह से हटाया गया है, कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया है. जबकि उनके द्वारा सचिवालय में नियमित कर्मचारियों की भांति कार्य किया है. एक साथ इतने कर्मचारियों को बर्खास्त करना लोकहित नहीं हो सकता.
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