नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं से सरकार से सम्बंधित मामलों में मुख्य सचिव को पक्षकार न बनाने की सलाह दी है. इसको लेकर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से अधिसूचना जारी की गई है.
रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बार के सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यद्यपि सरकार के मुख्य सचिव राज्य सचिवालय के प्रमुख होते हैं, लेकिन सरकार का कोई भी विभाग उनके पोर्टफोलियो में नहीं आता है. जबकि सरकार के सचिव/प्रमुख सचिव अपने-अपने विभागों के सचिव होते हैं. इस प्रकार वे अपने विभागों के सभी मामलों को देखते हैं.