नैनीताल:कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) के नैनीताल स्थित घर में बीते साल हुई आगजनी और फायरिंग मामले में गुरुवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने आरोपी राकेश कपिल और कुंदन चिलवाल को इस आगजनी के केस से बरी करते हुए बड़ी राहत दी है.
उत्तराखंड हाईकोर्ट में कुंदन चिलवाल, राकेश कपिल और शिकायतकर्ता सुंदर राम की तरफ से समझौता प्रार्थना पत्र पेश किया गया. जिसके आधार पर कोर्ट ने दोनों के केस को निस्तारित कर दिया. कुंदन चिलवाल, राकेश कपिल और शिकायतकर्ता सुंदर राम व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड हाईकोर्ट में पेश हुए थे.
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समझौता प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि वे इस वारदात में शामिल नहीं थे. कुछ लोगों ने राजनीतिक कारणों के चलते इस घटना को अंजाम दिया है. हम लोगों को इस मामले में गलत फंसाया गया है, जबकि इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है.
बता दें कि बीते साल पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) की सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर काफी विवाद हुआ है. सनराइज ओवर अयोध्या किताब की वजह से सलमान खुर्शीद बीजेपी और हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गए थे. देश भर में सलमान खुर्शीद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था. वहीं कुछ लोगों ने बीते 15 नवंबर 2021 को नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में स्थित सलमान खुर्शीद का घर आगजनी, पथरबाजी और फायरिंग भी की थी.
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इस मामले में सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) के नैनीताल घर के केयर टेकर सुंदर राम की तहरीर पर पुलिस ने कुंदन चिलवाल और राकेश कपिल समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. पूर्व में ही कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी. वहीं आज कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया.