नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस कॉन्स्टेबल पद पर नियुक्ति हेतु आयु सीमा में 22 वर्ष की बाध्यता को समाप्त करने को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है. मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में पिछले शुक्रवार (15 दिसंबर) को हुई थी. आज (20 दिसंबर) उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से मामले पर आदेश जारी किया गया.
मामले के अनुसार विनोद भट्ट व अन्य ने याचिका दायर कर कहा कि वे सिविल पुलिस में कॉन्स्टेबल बनने के इच्छुक थे. किन्तु 22 वर्ष से अधिक आयु के कारण वे चयन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके, जो कॉन्स्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा है. मामले पर अन्य याचिकाकर्ताओं ने 2022 में हुई चयन प्रक्रिया में अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष की शर्त को चुनौती दी थी.
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