नैनीतालःउत्तराखंड हाईकोर्ट ने चंपावत जिले के टनकपुर अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में दायर समझौतानामा समेत याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. मामले के अनुसार टनकपुर जिला चंपावत निवासी भुवन व उधमसिंह नगर निवासी डॉक्टर मोहम्मद उमर ने हाइकोर्ट में समझौता प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. लेकिन कोर्ट ने समझौता प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है.
बता दें कि डॉक्टर मोहम्मद उमर ने 8 मार्च 2020 को टनकपुर थाने में तीन लोग दीपक, भुवन व रवि के खिलाफ टनकपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता डॉ. मोहम्मद उमर ने बताया कि वह 7 मार्च को संयुक्त अस्पताल टनकपुर में रात्रि कालिन डयूटी में तैनात था. इस दौरान ये तीनों शख्स सात वर्ष के बच्चे को लेकर अस्पताल में लाए. उनके द्वारा बच्चे को देखा गया और दवाईयां दी गई. इस दौरान तीनों ने डॉक्टर व स्टाफ के साथ किसी बात पर गाली गलौज की और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने लगे.
ये भी पढ़ेंःनैनीताल में कुत्तों का मामला: पालिका ने HC को किया गुमराह! कोर्ट कमिश्नर के निरीक्षण में 'सच' आया सामने