नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गली-मोहल्ले में खेलने वाले बच्चों की क्रीड़ा संबंधित दिक्कतों के मामले में खुद संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की है. इसी बीच नैनीताल की लोअर माल रोड में सुबह 6 से 8.30 बजे तक यातायात बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इस अवधि में अधिक लोग और खिलाड़ी लोअर माल रोड में घूमने के साथ-साथ व्यायाम कर सकें.
हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान में सुबह 6 बजे से 7.30 बजे तक लोअर माल रोड में लोगों के घूमने के लिये यातायात बंद किया जाता है, जिसे 8.30 बजे तक किया जाना चाहिए. जिला एवं पुलिस प्रशासन इस अवधि में अपर माल रोड में ही दोनों तरफ यातायात संचालन का प्रबंध करें. साथ ही सुबह लोअर माल रोड में यातायात बंद रहने का प्रचार भी करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग सुबह माल रोड में घूमने निकलें. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई.
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