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HC ने राजेश गुलाटी की शार्ट टर्म बेल दस दिन बढ़ाई, बेरहमी से पत्नी का किया था कत्ल

देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अभियुक्त राजेश गुलाटी की शार्ट टर्म जमानत दस दिन और बढ़ा दी है. इससे पहले कोर्ट ने 25 जुलाई को उन्हें 45 दिन की शार्ट टर्म जमानत दी थी.

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Published : Sep 7, 2022, 6:16 PM IST

नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट (High Court Nainital) ने देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के मामले में आजीवन की सजा काट रहे राजेश गुलाटी (Rajesh Gulati) की शार्ट टर्म जमानत प्रार्थना-पत्र (Short Term Bail) पर बुधवार को सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने अभियुक्त राजेश गुलाटी की शार्ट टर्म जमानत दस दिन और बढ़ा दी है.

45 दिन की मिली थी शार्ट टर्म जमानत:बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अभियुक्त राजेश गुलाटी की शार्ट टर्म जमानत दस दिन और बढ़ा दी है. कोर्ट ने 25 जुलाई को उन्हें 45 दिन की शार्ट टर्म जमानत दी थी.

राजेश ने अनुपमा के 72 टुकड़े कर फ्रिजर में छुपाए थे: जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि गुलाटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा जमानत की अवधि बढ़ाई जाए. इस मामले के अनुसार राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की निर्मम हत्या 17 अक्टूबर 2010 को की थी और शव को छुपाने के लिए उसने शव के 72 टुकड़े कर डीप फ्रिज में डाल दिया था.

आजीवन कारावास और 15 लाख जुर्माने की है सजा:12 दिसंबर 2010 को अनुपमा का भाई दिल्ली से देहरादून आया तो हत्या का खुलासा हुआ. देहरादून कोर्ट ने राजेश गुलाटी को पहली सितम्बर 2017 को आजीवन कारावास की सजा व 15 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया था.

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