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भूमि आवंटन मामला: हाई कोर्ट में समय पर जवाब पेश नहीं कर पाई सरकार

हाई कोर्ट ने इस मामले में सचिव राजस्व को आदेश दिए हैं कि यदि वे एक हफ्ते के अंदर जवाब पेश नहीं करते हैं तो वे नौ जनवरी को व्यक्तिगत रूप से समस्त दस्तावेजों के साथ कोर्ट में पेश होंगे.

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नैनीताल

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Published : Jan 3, 2020, 8:56 PM IST

नैनीताल:अल्मोड़ा के नैनीसार में हिमांशु एजुकेशन सोसाइटी को भूमि आवंटन मामले पर शुक्रवार को राज्य सरकार नैनीताल हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश नहीं किया. जिस पर कोर्ट में नाराजगी जताई है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक बार फिर एक हफ्ते के अंदर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

कोर्ट ने जताई नाराजगी.

हाई कोर्ट ने इस मामले में सचिव राजस्व को आदेश दिए हैं कि यदि वे एक हफ्ते के अंदर जवाब पेश नहीं करते हैं तो वे नौ जनवरी को व्यक्तिगत रूप से समस्त दस्तावेजों के साथ कोर्ट में पेश हों.

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बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने कार्यकाल में अल्मोड़ा के नैनीसार में जिंदल सोसायटी को 356 नाली जमीन आवंटित की थी. जिसके विरोध में अल्मोड़ा निवासी बिशन सिंह और पीसी तिवारी ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि सरकार के नियम विरुद्व कानूनी प्रक्रिया अपनायी और बिना ग्रामीणों की सहमती के ये जमीन निजी उद्योगपति की संस्था हिमांशु एजुकेशन सोसाइटी को अंतरराष्ट्रीय पब्लिक स्कूल खोलने के नाम पर कौड़ियों के भाव में पट्टे पर दे दी थी. जिसको निरस्त किया जाए.

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