नैनीताल: हरिद्वार कुंभ को कोरोना से मुक्त रखने के लिए 31 मार्च को नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को प्रतिदिन 50 हजार लोगों के टेस्ट कराने के आदेश दिए थे. जिस पर गुरुवार को सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब पेश किया है. राज्य सरकार ने कोर्ट में आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई है.
इस मामले में गुरुवार को उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी का पालन किया जा रहा है. कोरोना संक्रमण वाले श्रद्धालुओं का लगातार टेस्ट किया जा रहा है.
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स्वास्थ्य सचिव के प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि हरिद्वार में आयोजित हो रहे कुंभ में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है. ऐसे में बाहर से आ रहे लोगों का टेस्ट करना संभव नहीं हो पा रहा है. लिहाजा कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश में संशोधन किया जाए.
प्रार्थना पत्र में स्वास्थ्य सचिव ने कोर्ट से कहा है कि कुंभ मेला क्षेत्र में इतनी संख्या में RT-PCR टेस्ट करना संभव नहीं हो पा रहा है. क्योंकि अधिकांश श्रद्धालु उत्तराखंड से बाहरी राज्यों से आ रहे हैं और RTPCR रिपोर्ट आने में 2 दिन का समय लग रहा है. ऐसे में RT-PCR टेस्ट करने का कोई उचित फायदा नहीं हो पा रहा है.
स्वास्थ्य सचिव ने कोर्ट को बताया कि मौनी अमावस्या को करीब 11 हजार, बसंत पंचमी 20,596 और 26 फरवरी को करीब तीस हजार, शिवरात्रि को अधिकतम 39 हजार लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है. लिहाजा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए 50000 लोगों के टेस्ट करने के आदेश में छूट दी जाए. मामले में अगली सुनवाई अब हाईकोर्ट के खुलने के बाद 19 अप्रैल के बाद हो सकती है.