हल्द्वानी: लॉकडाउन में शराब की दुकानों के खुलने की छूट के बाद अब राज्य सरकार ने शराब को लेकर बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने एक्साइज एक्ट में बड़ी तब्दीली की है. नए नियम के मुताबिक, अब कोई भी व्यक्ति नियत मात्रा में शराब सशर्त राज्य में कहीं भी ले जा सकता है. शर्त यह है कि उसके पास इसका बिल होना जरूरी है.
संयुक्त आबकारी आयुक्त केके कांडपाल के अनुसार, आबकारी एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति 12 बोतल अंग्रेजी या 8 बोतल देसी शराब खरीदकर अपने राज्य में कहीं भी लेकर आ-जा सकता है. हालांकि, वह शराब उस राज्य के लिए होनी आवश्यक है. अगर व्यक्ति के पास शराब खरीद का बिल नहीं है तो आबकारी एक्ट के तहत उसका चालान किया जा सकता है.