नैनीतालःदेहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदी समेत अन्य नालों में हुए अतिक्रमण पर राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश किया. जिस पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि सरकार ने केवल गरीब स्तर के लोगों पर कार्रवाई कर उन्हें अतिक्रमण के नाम पर हटाया है. जबकि, किसी बड़े और प्रभावशाली अतिक्रमणकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है. वहीं, एकतरफा कार्रवाई पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को शपथ-पत्र पेश करने को कहा है.
बता दें कि देहरादून निवासी पार्षद उर्मिला थापा ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि लोगों ने रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारे अतिक्रमण कर लिया है. साथ ही नदी में बने चाल-खाल पर भी अतिक्रमण किया है. जिससे आने वाले समय में बाढ़ जैसी स्थिति का खतरा बढ़ गया है.
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याचिकाकर्ता का कहना है कि लोगों ने नदी के आसपास से हजारों की संख्या में हरे पेड़ों को काट दिया है. जिससे भी आने वाले समय में केदारनाथ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी. लिहाजा, इन अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए और बेतहाशा हो रहे पेड़ों के कटान पर रोक लगाई जाए.